
बलौदा बाजार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मार्च 2024 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा, भाटापारा के न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में निम्नलिखित न्यायालयीन प्रकरण राजीनामा योग्य रखे जा रहे हैं।
राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत प्रकरण, धारा 138 पराकम्य (चेक बाउंस) अधिनियम के प्रकरण के साथ साथ बिजली भुगतान, वित्तीय संस्थान के प्रकरण (बैंक के लोन प्रकरण), नगर पालिका के कर
न्यायालय में 5 से 10 साल पुराने प्रकरणों, वरिष्ठजनों तथा महिलाओं से संबंधित राजीनामा योग्य न्यायालयीन प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत किए जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, चेक बाउंस के प्रकरणों में समझौता कराए जाने हेतु पक्षकारों के साथ प्री-सिंटिंग की जा रही है। लोक
संबंधी प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे। राकेश बिहारी घोरे जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में लोक अदालत के संबंध में न्यायाधीश, बीमा कंपनी के अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों
5 से 10 साल पुराने मामले को निपटाने का प्रायस
अदालत में न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने से पक्षकारों के मध्य सौहादपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। उनके विवाद का निपटारा होने से मधुर संबंध बनते है। विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, वित्तीय संस्थान, नगर पालिका को प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। लोक अदालत विवादों के निपटारा का वैकल्पिक माध्यम है।
की बैठक ली जा रही है। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में बीमा अधिकारियों की बैठक में राजीनामा के अंतिम स्तर तक पहुंचाये जाने हेतु चर्चा की गई। लोक अदालत में राजस्व से संबंधित लंबित मामले भी रखे जा रहे हैं।